January 28, 2026

घराट

खबर पहाड़ से-

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू

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कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। उप समिति की आगामी बैठक में योजना के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा।

इसी वर्ष मुख्यमंत्री की एकमात्र स्वरोजगार योजना लागू होगी। योजना 95 विकासखंडों में 95 एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में वित्तीय मदद देगी, जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर या एसिड हमलों से पीडि़त हैं। योजना के लिए १० करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आबकारी विभाग अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा।

मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की बैठक में योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि उप समिति की आगामी बैठक में योजना के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसमें हर ब्लाॅक की एकल महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिला) को योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

सदस्य सचिव, उप समिति चंद्रेश कुमार यादव, निदेशक, उप समिति प्रशान्त आर्य और अन्य लोग बैठक में उपस्थित थे। वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा सभागार में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्री मंडलीय उप समिति की पहली बैठक हुई।

योजना 18 से 50 आयुसीमा वाली एकल महिलाओं के लिए है। स्वरोजगार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफिन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेलीकॉलिंग आदि शामिल हैं।

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